🏠 होम पेज पर जाएँ

परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन)

पैन के लिए आवेदन संबंधी दिशानिर्देश

आवेदन फार्म

नए पैन के अलाटमेंट (आवंटन) के लिए

  • फार्म 49A: भारत के नागरिकों द्वारा भरा जाना चाहिए।
  • फार्म 49AA: विदेशी नागरिकों द्वारा भरा जाना चाहिए।
  • फार्म: “नए पैन कार्ड का अनुरोध या/और पैन डाटा में सुधार के लिए” उपयोग किया जाता है।

आवेदन कैसे करें?

  • फार्म केवल अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में भरें तथा इसे भरने के लिए काली स्याही को वरीयता दें।
  • अपना पूरा नाम लिखें, संक्षिप्त नाम की अनुमति नहीं है।
  • आयकर नियमों, 1962 के नियम 114(4) के अंतर्गत आवश्यक पहचान का साक्ष्य (POI), पते का साक्ष्य (POA) और जन्मतिथि का साक्ष्य (PODB) प्रदान करने चाहिए।
  • आवेदन पत्र में लिखा नाम POI, POA और POBD में उपलब्ध नाम से मेल खाना चाहिए।
  • वैयक्तिक आवेदकों को अपने निवास के पते का प्रमाणपत्र देना आवश्यक है। यदि संपर्क के पते के रूप में कार्यालय का पता दिया गया है तो उसका प्रमाणपत्र भी देना आवश्यक है।
  • वैयक्तिक आवेदक अपने हाल के दो कलर फोटो (3.5 सेमी × 2.5 सेमी) अवश्य चिपकाएं।
  • बाईं ओर चिपकाई गई तस्वीर पर हस्ताक्षर इस तरह करें कि हस्ताक्षर का कुछ भाग तस्वीर पर और कुछ भाग आवेदन फार्म पर आए।
  • दाईं ओर चिपकाई गई तस्वीर के नीचे दिए गए चौखाने में, चौखाने को बिना स्पर्श किए हस्ताक्षर करें; काली स्याही को वरीयता दें।
  • आधार, यदि आबंटित है, तो उसका उल्लेख आवेदन फार्म में किया जा सकता है। आधार आवंटन पत्र की एक प्रति प्रमाण के रूप में दी जा सकती है।
  • विदेशी नागरिकों के लिए अपने देश का नाम और ISD कोड का उल्लेख करना अनिवार्य है।
  • फार्म एवं अन्य दस्तावेज किसी भी TIN Facilitation Centre या PAN Centre में भेजें।
  • आवेदन करने से पहले फार्म के साथ संलग्न दिशानिर्देश पढ़ें या विस्तृत जानकारी के लिए TIN वेबसाइट देखें।

आवेदन फार्म कैसे प्राप्त करें

  • TIN वेबसाइट www.tin-nsdl.com या आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड करें।
  • TIN Facilitation Centre/PAN Centre से मुफ्त प्राप्त कीजिए।
  • आवेदन फार्म की फोटोकॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

  • ₹107/- — यदि पैन कार्ड भारत में भेजना हो।
  • ₹1,017/- — यदि पैन कार्ड भारत के बाहर भेजना हो।
  • ₹72/- — ई-पैन कार्ड के लिए (कोई मुद्रित पैन कार्ड नहीं भेजा जाएगा)।

पैन आवेदन की स्थिति

आवेदन (पावती) संख्या का उपयोग करें।

  • TIN वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर स्थिति का पता लगाएं।
  • NSDLPAN (Space) और 15 अंकों की acknowledgement संख्या टाइप करें और 57575 पर SMS भेज दें।
  • ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में ईमेल द्वारा भी पैन की सूचना दी जाएगी।

पैन कार्ड को दुबारा प्रिंट करने या मौजूदा पैन कार्ड में सुधार/परिवर्तन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

  • पैन का प्रमाण: पैन कार्ड की प्रतिलिपि/आयकर विभाग द्वारा जारी पैन अलाटमेंट पत्र (यदि हो तो) भेजें।
  • नाम परिवर्तन अनुरोध का प्रमाण: पुराने नाम से नए नाम में बदलाव को दर्शाते हुए दस्तावेज।
  • विवाहित महिलाएं: विवाह प्रमाण-पत्र/शादी का निमंत्रण पत्र/सरकारी राजपत्र में नाम के परिवर्तन का प्रकाशन/पति के नाम को दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र।
  • विवाहित महिलाओं के अलावा: सरकारी राजपत्र में नाम के परिवर्तन का प्रकाशन या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र।
  • गैर-वैयक्तिक आवेदन: संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र/साझानामा या करार, जो लागू हो।
  • मूल विवरण में मामूली सुधार (अर्थात नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि) के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114(4) के अंतर्गत निर्धारित कोई भी पहचान दस्तावेज जो सही विवरण दर्शाता हो, भेजें।
  • यदि संपर्क के साथ-साथ अन्य पता भी दिया गया है तो दोनों पतों के लिए प्रमाण पत्र भेजें।

संपर्क जानकारी

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

5वीं मंज़िल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 344, सर्वे नं. 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे-411 016.
फोन: (020) 2721 8080
फैक्स: (020) 2721 8081
आयकर संपर्क केंद्र (ASK): 1800-180-1961

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस रिजनल ऑफिसेस

नई दिल्ली
409/410, अशोक एस्टेट बिल्डिंग, 4थी मंज़िल, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001.
कोलकाता
फ्लैट नं. 5W, 235/2A, 5वी मंज़िल, द मिलेनियम, आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता-700 020.
चेन्नई
6A, 6ठी मंज़िल, कैंसेस टावर्स, रामकृष्ण स्ट्रीट, नॉर्थ उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई-600 017.
अहमदाबाद
यूनिट 407, चौथी मंज़िल, अर्थ एवेन्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंचवटी सर्कल के पास, सी. जी. रोड, अहमदाबाद-380 006.

महत्वपूर्ण सूचना

  • पैन आवेदन में दी गई आपकी पहचान और पते के सत्यापन के लिए अधिकृत तृतीय पक्ष एजेंसी आपसे संपर्क कर सकती है और यदि फर्जी पाया गया तो आयकर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।
  • कृपया अपना पता पूरी तरह लिखें, ताकि पैन कार्ड को सही पते पर भेजा जा सके।
  • यदि आवेदन TIN वेबसाइट (www.tin-nsdl.com) के जरिए ऑनलाइन किया गया है तो दस्तावेज सीधे एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भेजने के निर्देशों का पालन करें।